शिमला (एमबीएम न्यूज़) : परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आमतौर पर निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं और बसों में इस प्रकार की अनावश्यक भीड़-भाड़ के चलते सवारियों को असुविधा के साथ-साथ भय का भी वातावरण बना रहता है।
उन्होंने निजी बस संचालकों से आग्रह किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र बस की क्षमता से अधिक सवारियांं की अनुमति किसी भी हाल में न हो और इस संदर्भ में चालकों व परिचालकों को कड़े निर्देश जारी करें।
बाली ने कहा कि इसी प्रकार, परिवहन विभाग को आम जनता से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि निजी बस मालिक अपनी बसों का संचालन जारी किए गए परमिट की शर्तों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, अथवा बिना परमिट के भी कुछ बसों के संचालन की शिकायतें हैं। इस तरह का अवैध संचालन यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा दोनों के ही हित में नहीं है।
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को पूरे प्रदेश में विगत 30 नवम्बर को सभी बसों की चैकिंग कर दोषियों के विरूद्व नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे।
परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी निजी बस मालिकों से आग्रह किया है तथा उन्हें आगाह भी किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के अंतर्गत परमिट की शर्तों काकड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर कम से कम तीन माह की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिनी बस संचालकों के विरूद्ध भविष्य में यदिकन्ट्रेक्ट कैरीज परमिट की शर्तों के उल्लंघन को लेकर कोई एक भी शिकायत आती है, तो परिवहन विभाग अधिनियम के अनुरुप न्यायालय में इस संबंध में चालान प्रस्तुत किया जाएगा।
बाली ने ऑनलाईन बुकिंग एजेन्सियों को भी अगाह किया है कि वे कन्ट्रेक्ट कैरीज बसों के टिकट जारी करने से बचे अन्यथा उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगोंकी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।
परिवहन मंत्री ने बाहरी प्रदेशों से राज्य में आ रहे यात्रियों तथा राज्य के यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा से पूर्व इस बात को पुख्ता कर लें कि जिस बस से वे यात्रा कर रहे हैं, वह कन्ट्रेक्टकैरीज परमिट से चल रही है या नहीं। यदि कन्ट्रेक्ट कैरीज बाकायदा परमिट से चलाई जा रही है तो इसमें अलग-अलग यात्रियों का टिकट नहीं बन सकता और न ही ऐसे परमिट की बसकिसी यात्री को रास्ते में उतार अथवा चढ़ा सकती है।
उन्होंने कहा कि यात्री को परमिट का पता करना इसलिए आवश्यक है कि उन्हें परिवहन विभाग द्वारा बस की चैकिंग के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही यात्री निजी बस मालिकों की मनमानी से भी बच सकें।
बाली ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को भी निर्देश जारी किए हैं कि परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली चैकिंग के दौरान पूर्ण सहयोग करें और चैकिंग के लिये यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत अपनी बसें उपलब्ध करवाएं। उन्होंने इस संबंध में आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है।