सोलन (एमबीएम न्यूज़) : जिला सत्र न्यायधीश एससी कैंथला की अदालत ने अपने नालागढ़ प्रवास के दौरान एक व्यक्ति को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी एनएल सेन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर,2010 की देर रात पंजैहरा के समीप गुरदासपुरा प्लासी गांव का निवासी तेलू राम नशे की हालत में अपने ससुराल दभोटा के समीप हाटड़ा गांव में आ पहुंचा।
तेलू राम की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था और वह अपने मायके में ही थी। वह उसे अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। इस बीच उसके ससुराल पक्ष के कई लोग उसे समझाने-बुझाने लगे कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और नवरात्रों में वह उसे अपने घर ले जाए, लेकिन वह किसी की बात भी नहीं मान रहा था।
उसके ससुर राम सिंह के चाचा हरी राम ने भी उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह उग्र हो गया और उसने उसके पास पहले से मौजूद चाकू से वार करके घायल कर दिया। इसी बीच घायल बुजुर्ग का पुत्र गुरमीत सिंह व भतीजा चरन दास भी बीच में आए और आरोपी ने उन्हें भी चाकू मार कर घायल कर दिया।
झगड़े का शोर सुन कर कई पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह से लोगों ने उसे काबू किया। घायलों को नालागढ़ के अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से हरी राम को पीजीआई रेफर करना पड़ा था।
मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने पूरी जांच के बाद चार्जशीट तैयार करके अदालत में प्रस्तुत की।
बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की अपील-दलील सुनने और दस गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी तेलू राम को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए उसे उक्त सजा सुनाई।
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