हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़) : श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध मेेंं 14 मार्च से लगने वाले चैत्र मेला में राज्य तथा बाहरी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालू भाग लेने के लिए आते हैं।
मेले की अवधि के दौरान किसी भी गैर कानूनी एवं लोक उपद्रव आदि को रोकने के दृष्टिगत अपराधिक प्रक्रिया दण्ड संहिता की धारा 133 की उप धारा ए व बी के तहत उपमण्डल दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर अक्षय सूद ने किसी भी प्रकार केढोल नगाड़े, बैण्ड बाजा, लाऊड स्पीकर आदि पर न्यास कन्टीन नं. 01 से कन्टीन नं. 02 तक, मन्दिर परिसर व लंगर परिसर में प्रतिबन्ध लगाने के आदेश पारित किए हैं।
यह प्रतिबन्ध अपराधिक प्रक्रिया दण्ड संहिता की धारा-133 एबी के तहत 14 मार्च से 16 अप्रैल तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि मन्दिर अधिकारी, दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना कोई भी लंगर नहीं लगेगा ।