नाहन (एमबीएम न्यूज): 18 अप्रैल 2015 को नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दोषी पाया गया है। जिला व सत्र न्यायधीश पदम सिंह ने सोमवार को इस बारे आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले पवन कुमार को सात साल की कठोर कारावास के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पोक्सो एक्ट में ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 452 के तहत भी दोषी को दो साल साधारण कारावास के आदेश भी दिए हैं। साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
जिला न्यायवादी एमके शर्मा के मुताबिक 18 अप्रैल 2015 को दोषी टीवी रिपेयरिंग के बहाने पीडि़ता के घर में घुसा था। इसके बाद पीडि़ता के भाई व छोटी बहन को कमरे से बाहर जाने को कहा। खिड़कियां व दरवाजे बंद करने के बाद दोषी पवन कुमार ने नाबालिग से बलात्कार किया। पुलिस को पीडि़ता के पिता ने फोन पर सूचना दी थी। इसके बाद पांवटा पुलिस ने मामला दर्ज किया था।