कुल्लू (एमबीएम न्यूज) : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जीया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है और 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त का कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि यह सजा आज्ञा चंद धनधार मंगलौर निवासी को सुनाई गई है। जिसे पुलिस ने 27 जून, 2015 को 785 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
एएसआई चमन लाल के नेतृत्व में फागू पुल के पास नाका लगा रखा था और उक्त व्यक्ति पैदल आया और पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से चरस बरामद की थी। उसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था और उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। वीरवार को सात गवाहों और अन्य तमाम साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई गई है।