शिमला (एमबीएम न्यूज़) : बहुचर्चित गुड़िया गैंगरेप और मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे 4 आरोपियों राजू, दीपक, सुभाष और लोकजन की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद शिमला की जिला एवं सत्र अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। ज्ञात हो कि प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने आरोपियों को 12 जुलाई 2017 को कोटखाई इलाके से गिरफ्तार किया था। बाद में ये मामला सीबीआई ने अपने हाथ में लिया।
सीबीआई द्वारा 90 दिन पूरा होने के बाद भी इस आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया। इस पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया तथा अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एक हफ्ते के भीतर आरोपियों को निर्धारित राशि के बंध पत्र जमानतदार के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद आरोपियों को रिहा कर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर गुड़िया प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई के लिए यह बड़ा झटका है। तीन दिन पहले अदालत ने इसी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक अन्य आरोपी आशीष चौहान को जमानत दी थी।
हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने 12 जुलाई को उक्त पाचों समेत सूरज को शिमला जिले के कोटखाई से गिरफ्तार किया था। इन पर गुड़िया की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने का आरोप था। बाद में 18 जुलाई की रात्रि सूरज का कोटखाई थाने में हत्या हो गई थी। 19 जुलाई को प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को इन दोनों मामलों की जांच के आदेश जारी किए। इस मामले में सीबीआई अब तक 5 स्टेटस रिपोर्र्टें हाईकोर्ट में पेश कर चुकी है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।