नाहन(एमबीएम न्यूज़): जिला मुख्यालय नाहन स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने सडक़ पर एक व्यक्ति को कार से टक्कर मारकर घायल करने के आरोपी को 2 वर्ष के कारावास व 2500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 23 मई 2015 को दोषी मनु कुमार निवासी बुडेल-चंडीगढ़ ने इंडिका गाड़ी (सीएच 04-9132) को तेज रफ़्तार से कालाअंब-पांवटा साहिब एनएच पर चला रहा था, जिसने बोहलियों मेें रविंद्र कुमार पुत्र जसवंत सिंह को अपने घर के समीप सडक़ पार करते समय टक्कर मार दी व मौके से फरार हो गया।
ग्रामीणों ने इस हादसे की सूचना तत्काल नाहन व कालाअंब पुलिस को दी। पुलिस ने कार का पीछा करते हुए गाड़ी को कालाअंब के करीब पकड़ लिया। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच की।
साथ ही मामले में तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने दोषी को 2 वर्ष के कारावास व 2500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।