शिमला (एमबीएम न्यूज) : सडक़ हादसों को रोकने के मकसद से परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सडक़ सुरक्षा समिति के आदेशों को लागू करने का खाका तैयार हो रहा है। सीट बैल्ट, ओवर लोडिंग व मोबाइल फोन सुनने पर तीन महीने के लिए लाईसेंस रद्द होगा। इसकी रिपोर्ट बकायदा समिति को भी सौंपने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा चालकों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। इसमें मुख्य तौर पर आंखों का टैस्ट, ब्लड प्रैशर व ह्दय रोग होगा। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा भी देखा गया है कि चालक के बीमार होने की सूरत में हादसा होता है, जो दूसरों की जान पर भी भारी पड़ जाता है। प्रदेश पुलिस व परिवहन विभाग की कार्यशालाओं में यह तथ्य सामने आते रहे हैं कि वाहनों को चलाने वालों को सडक़ सुरक्षा से जुड़े संकेतों का ही ज्ञान नहीं होता।
मीडिया रिपोर्टस में पथ परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त आरएस राठौर ने कहा है कि समिति के आदेशों को कड़ाई से लागू करने की तैयारी की जा रही है। तीन माह के लिए लाईसेंस रद्द किया जाएगा। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने पर स्थाई तौर पर लाईसेंस रद्द करने का प्रावधान भी किया जा सकता है।